वाराणसी
फर्जी पासपोर्ट और पहचान पत्र मामले में आरोपी की जमानत नामंजूर
वाराणसी। फर्जी पासपोर्ट और भारतीय पहचान पत्र बनवाकर लंबे समय से भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक की जमानत याचिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अवधेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उपनिरीक्षक रितेश कुमार सिंह को एटीएस से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में अवैध रूप से निवास कर रहे हैं और अपनी असली पहचान छुपाकर भारतीय दस्तावेज बनवा चुके हैं।
मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सारनाथ संग्रहालय के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम मग फू मोंग और पता बरईपुर, सारनाथ बताया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से बांग्लादेश के पहचान पत्र की एक छायाप्रति बरामद हुई, जिस पर होलमांग सिंह मार्मा नाम अंकित था।
मामले को गंभीर मानते हुए अभियोजन की दलीलों पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। पुलिस द्वारा प्रकरण की आगे जांच की जा रही है।
