गोरखपुर
बुढ़ापे में सुरक्षा की गारंटी: श्रमिकों-व्यापारियों के लिए पेंशन पंजीकरण अभियान शुरू
CSC और पोर्टल से होगा पंजीकरण: आधार, बैंक खाता व मोबाइल नंबर अनिवार्य
गोरखपुर। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और लघु व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार ने बुढ़ापे की आर्थिक चिंता दूर करने की दिशा में एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विशेष पंजीयन अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Traders) में पात्र लोगों का पंजीकरण किया जाएगा। इन योजनाओं के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थियों को 3000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी।
उप श्रम आयुक्त गोरखपुर क्षेत्र शक्ति सेन मोरी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह अभियान दो चरणों में संचालित होगा। शहरी क्षेत्रों में पंजीकरण 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक किया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान 16 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों और व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है।
18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिक होंगे पात्र
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के वे असंगठित श्रमिक पात्र होंगे, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये या उससे कम है और जो आयकरदाता नहीं हैं। इसके साथ ही वे ईपीएफ, ईएसआई या एनपीएस के सदस्य नहीं होने चाहिए। योजना में रिक्शा चालक, फेरीवाले, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, मनरेगा मजदूर, खेतिहर मजदूर, बीड़ी एवं चमड़ा उद्योग के कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहित बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक शामिल हैं।
लघु व्यापारियों को भी मिलेगा पेंशन का लाभ
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु के वे व्यापारी पात्र होंगे, जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है। इसमें दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, मिल मालिक, वर्कशॉप संचालक, कमीशन एजेंट, छोटे होटल-रेस्टोरेंट संचालक और रियल एस्टेट एजेंट शामिल हैं।
55 से 200 रुपये मासिक अंशदान पर सुरक्षित भविष्य
उप श्रम आयुक्त ने बताया कि दोनों योजनाओं में आयु के अनुसार 55 से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद लाभार्थी को 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन देने का भी प्रावधान है।
पंजीकरण की आसान प्रक्रिया
पंजीकरण जन सुविधा केंद्र (CSC) के माध्यम से या स्वयं https://maandhan.in पोर्टल पर किया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और नामिनी का विवरण अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त कार्यालय, 2 पुलिस लाइन्स रोड, गोरखपुर से संपर्क कर सकते हैं।
यह योजना असंगठित श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए बुढ़ापे में सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की मजबूत गारंटी बनकर सामने आई है।
