वाराणसी
धोखाधड़ी के आरोपी की न्यायिक रिमांड अस्वीकृत, पुलिस कमिश्नर को दिया पुलिस के विरूद्ध जांच का आदेश
वाराणसी। द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी गौरव सिंह ने चौबेपुर थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार धोखाधड़ी के आरोपी पंकज यादव की ज्यूडिशियल रिमांड अस्वीकार कर दिया और वाराणसी कमिश्नर को आदेश दिया है कि वो मामले में इंक्वायरी करा आठ सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें कि आरोपी को 24 घंटे से अधिक समय से क्यों निरूद्ध रखा गया ।
प्रकरण की जानकारी देते हुए अभियुक्त पंकज यादव के अधिवक्ता दिनेश दीक्षित ने बताया कि पंकज यादव को थाना चौबेपुर डायल 100 की पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर 21 मार्च को 1 बजे रोका वहा कहासुनी हुई जिसपर पुलिस उसे थाने उठा लाई । पुलिस ने उसे थाने में बैठाये रखा लेकिन थाने में बाबत बैठाने के कोई इंट्री नहीं किया ।24 घंटे का समय व्यतीत होने पर पंकज यादव की रिमांड न्यायालय के सामने नहीं आई तो पंकज के अधिवक्ता दिनेश दीक्षित ने दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई प्रभारी मजिस्ट्रेट न्यायिक द्वितीय गौरव सिंह ने करतें हुए थाने से आख्या तलब कर ली ।आख्या तलबी के उपरांत दिनांक 22 मार्च को 2.36 बजे थाना चौबेपुर की पुलिस ने पंकज यादव पर एफआईआर दर्ज कर लिया और उसकी गिरफ्तारी रात 9.30 बजे दिखाया और दिनांक 23 मार्च को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया । जिसपर अभियुक्त पंकज यादव के अधिवक्ता दिनेश दीक्षित ने रिमांड अस्वीकृत करने हेतू प्रार्थना पत्र दिया और दौरान बहस माननीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के विधि व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान व दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से अवगत कराया। अधिवक्ता के बहस के तथ्यों से संतुष्ट होकर द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव सिंह ने अभियुक्त की रिमांड अस्वीकृत करते हुए उसे रिहा कर दिया और वाराणसी पुलिस कमिश्नर को जांच कर आठ सप्ताह में रिपोर्ट देने का आदेश दिया।