वाराणसी
अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी दाखिल, अनफिट वाहन से लाए जाने पर विवाद
वाराणसी। शहर के चौक थाने में दर्ज मुकदमे के मामले में आरोपित पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से जमानत के लिए विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी मधुसूदन तिवारी ने अदालत से अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की सूची पुलिस से मंगाए जाने की मांग की।
अदालत ने अभियोजन की अपील स्वीकार करते हुए चौक पुलिस को निर्देश दिया कि वह अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों की सूची प्रस्तुत करे। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने जमानत अर्जी अदालत में दाखिल की।
इधर, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को देवरिया से वाराणसी लाये जाने के तरीके को लेकर दिनभर चर्चा होती रही। आरोप है कि उन्हें एक कथित रूप से अनफिट प्रिजन वैन से करीब 450 किलोमीटर का सफर कराया गया। इसको लेकर लोगों ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए।
बताया जा रहा है कि जिस प्रिजन वैन से अमिताभ ठाकुर को लाया गया, उसका बीमा 31 मार्च 2018 को समाप्त हो चुका था, जबकि वाहन की फिटनेस 12 नवंबर 2021 को ही खत्म हो चुकी थी। हालांकि, इस पूरे मामले पर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी देने से बचा गया।
