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वाराणसी

पत्नी की मौत के मामले में पति दोषी, अदालत ने सुनाई सजा

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वाराणसी। पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त पति को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद बेनीपुर, मिर्जामुराद निवासी राजकुमार पटेल को पांच वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।

अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पिता ने न्यायालय के निर्देश पर मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया कि उनकी बेटी का विवाह बेनीपुर, मिर्जामुराद निवासी राजकुमार पटेल से हुआ था। विवाह के बाद से ही अभियुक्त पति दहेज में मोटरसाइकिल और एक लाख रुपये की मांग को लेकर पत्नी के साथ लगातार मारपीट करता था।

मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि वर्ष 2008 में दहेज उत्पीड़न के चलते पति ने पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

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