वाराणसी
राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर सुनवाई टली
वाराणसी। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए एक संबोधन के दौरान भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताए जाने के कथित बयान को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में हुई, जहां किसी भी विपक्षी पक्ष की उपस्थिति न होने के कारण अदालत ने मामले की अगली तिथि 12 जनवरी निर्धारित कर दी।
इस प्रकरण की पृष्ठभूमि में बताया गया कि वकील हरिशंकर पांडेय की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने 27 मई 2025 को खारिज कर दिया था। उक्त आदेश के विरुद्ध हरिशंकर पांडेय ने जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी, जिस पर वर्तमान में सुनवाई चल रही है।
हरिशंकर पांडेय की ओर से 12 मई 2025 को दाखिल परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार सनातन धर्म के पूर्व अवतारों और महान प्रतीकों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया है कि राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन के दौरान भगवान श्रीराम को काल्पनिक पात्र बताया था, जिसे लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।
याचिका में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी पूर्व में भी भगवान श्रीराम के संबंध में इसी तरह के बयान देते रहे हैं। अब इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की है।
