अपराध
ईवीएम बवाल मामलें में आरोपित को मिलीं जमानत
वाराणसी। विधानसभा चुनाव में ईवीएम बदलने को लेकर हुए बवाल के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। अपर सिविल जज (जू. डी.) एकादश / जेएम निधि पांडेय की अदालत ने कमलगढहा, जैतपुरा निवासी आरोपित चांद बाबू उर्फ साहेब आलम को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व अजय पाल ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जैतपुरा थाना प्रभारी मथुरा राय 8 मार्च 2022 को पहड़िया मंडी में शांति व्यवस्था ड्यूटी में मौजूद थें, उसी दौरान सूचना मिलीं की थाना क्षेत्र के छ:मुहानी धनेसरा, कमलगढहा, गोलगड्डा, बड़ी बाजार, दोषीपुरा, कच्ची बाग, ख्वाजापुरा, काजी सादुल्लापुरा, उषमानपुरा, आगागंज आदि जगहों से सैकड़ों की तादाद में सपा प्रत्याशी किशन दीक्षित समर्थित लोग मोदी योगी मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए गोलगड्डा तिराहे पर आ गये और वाराणसी- चन्दौली मुख्य मार्ग को अवरुद्ध करके धरना-प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में पुलिस ने 11 मार्च 2022 को 40 नामजद समेत 600 अज्ञात के खिलाफ़ आईपीसी की धारा 147, 352, 188, 332, 342, 353, 504 427 व 7 सीएलए एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी मामले में मंगलवार को आरोपित चांद बाबू उर्फ साहेब आलम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि पुलिस ने सत्तापक्ष के दबाव में आकर रंजिशन मुकदमा लिख दिया है। पुलिस अपनी प्राथमिकी में चांद बाबू नामक व्यक्ति का उल्लेख किया है जबकि आरोपित का नाम साहेब आलम है। साथ ही यह भी दलील दी गई कि घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने सूनियोजित तरीके से मनमाने तौर पर लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज किया।