चन्दौली
कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं ? 22 सितंबर तक रुक जाइए!

Daddy’s International School Bishunpura Kanta के फ़ाउंडर डॉ. विनय प्रकाश तिवारी ने किया GST 2.0 का डिटेल्ड एनालिसिस
नवरात्रि पर मनाएँ “GST 2.0” की दिवाली – जानें क्या होगा सस्ता और क्या महंगा
चंदौली। भारतीय कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है। GST परिषद ने 3 सितंबर 2025 को “GST 2.0” को मंजूरी दी है, जिसके तहत मौजूदा चार टैक्स स्लैब्स (5%, 12%, 18%, 28%) की जगह अब दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) और एक नया 40% का स्लैब रहेगा। यह नई संरचना 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। इससे रोज़मर्रा की चीज़ों पर टैक्स घटेगा जबकि लग्ज़री और “सिन गुड्स” पर टैक्स बढ़ेगा।
क्या-क्या होगा सस्ता?
- छोटी कारें और दुपहिया वाहन:
पेट्रोल इंजन 1200 cc तक, डीज़ल इंजन 1500 cc तक की कारें, 350 cc तक की मोटरसाइकिलें और ऑटो-रिक्शा अब 28% से घटाकर 18% GST स्लैब में डाल दी गई हैं। इससे कार और बाइक निर्माता 22 सितंबर के बाद कीमतों में कटौती करेंगे। - रोज़मर्रा का सामान:
चॉकलेट, हेयर ऑयल, शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट और पैकेज्ड मिनरल वाटर जैसे अनेक FMCG उत्पाद 18% से घटाकर 5% GST स्लैब में आ गए हैं। इससे घरेलू बजट में राहत मिलेगी। - दूध और दूध से बने उत्पाद:
UHT मिल्क, छेना/पनीर, प्री-पैकेज्ड पिज़्ज़ा ब्रेड, रोटी/कपटी वगैरह अब शून्य या NIL GST के दायरे में होंगे। - घरेलू उपयोग की चीज़ें:
मक्खन, घी, चीज़, घी-तेल, विभिन्न प्रकार की मेवाएँ, कैंडल, टेबलवेयर, हैंडबैग, छाते, सिलाई मशीन इत्यादि पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। - स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा:
व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर GST पूरी तरह शून्य कर दिया गया है। साथ ही कई जीवनरक्षक दवाओं को NIL रेट में रखा गया है। - उद्योग व खेती:
ट्रैक्टर के टायर, खेती के डीज़ल इंजन, ब्रेक, गियरबॉक्स आदि पर टैक्स 18% से घटाकर 5% हुआ है। खादी, जूट और कपास के बने बैग, फीडिंग बॉटल, टेबलवेयर, सिलाई मशीन और साइकिल भी सस्ती हो जाएँगी। - क्या होगा महँगा?
- बड़ी कारें, SUV और हाई-एंड मोटरसाइकिल:
1200 cc (पेट्रोल) और 1500 cc (डीज़ल) से ऊपर के इंजन या 4000 मिमी से ज़्यादा लंबी कारों पर अब 40% टैक्स लगेगा। मोटरसाइकिलें 350 cc से अधिक क्षमता वाली, बड़े ट्रकों और बसों पर भी यही दर होगी। इसलिए यदि आप बड़ी SUV लेना चाहते हैं, तो 22 सितंबर से पहले खरीदने पर बचत हो सकती है। - नॉन-अल्कोहलिक पेय:
कार्बोनेटेड पेय, फल आधारित ड्रिंक्स और कैफीन युक्त ड्रिंक्स पर GST बढ़कर 40% हो गया है। - “सिन गुड्स” और लग्ज़री आइटम:
पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, लॉटरी, जुआ, यॉट, निजी इस्तेमाल के विमान, रिवॉल्वर/पिस्टल और स्मोकिंग पाइप्स जैसी वस्तुओं पर भी 40% GST लगेगा। - कुछ वस्त्र और कागज़ी उत्पाद:
2500 रुपये से अधिक कीमत वाले वस्त्र एवं वस्त्रों से बने परिधानों पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। कुछ कागज़ी एवं स्टेशनरी उत्पादों पर भी दरें बढ़ी हैं।
क्यों है यह बदलाव?
GST 2.0 का उद्देश्य टैक्स ढाँचे को सरल बनाना, अनुपालन आसान करना और खपत को बढ़ावा देना है। 5% और 18% स्लैब से ज़्यादातर आवश्यक वस्तुओं का बोझ कम होगा, जबकि महंगे और अपव्ययी सामानों पर उच्च कर लगाकर राजस्व संतुलित किया जाएगा। 22 सितंबर से अधिकांश उत्पादों पर कंजम्प्शन सेस भी समाप्त हो जाएगा, सिर्फ कुछ तंबाकू उत्पादों पर ही सेस जारी रहेगा।
आपके लिए सलाह
- छोटी कार या बाइक लेने की सोच रहे हैं?
GST दर कटौती के बाद इनके दाम घटेंगे, इसलिए 22 सितंबर तक इंतज़ार करना फ़ायदेमंद हो सकता है। - SUV या बड़ी बाइक पर नज़र है?
इन पर कर बढ़कर 40% हो जाएगा, इसलिए जल्दी खरीदना बेहतर हो सकता है। - घरेलू खरीदारी:
शैंपू, साबुन, चॉकलेट, पनीर, बिस्किट, मिनरल वाटर जैसी चीज़ें सस्ती हो जाएँगी, इसलिए ज़रूरत हो तो आप 22 सितंबर के बाद खरीदने का लाभ उठा सकते हैं।
GST 2.0 के आने से दैनिक जीवन में खर्च कम और लग्ज़री पर खर्च ज़्यादा होगा। आने वाले नवरात्रि से यह बदलाव लागू हो जाएगा, इसलिए खरीदारी की योजना बनाते समय इन नई दरों का ध्यान रखें।