वाराणसी
घर में घुसकर महिला से छेड़खानी और लूट मामले में 19 आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश

वाराणसी। बदला लेने की रंजिश में महिला के घर में घुसकर छेड़खानी, लूट और प्राणघातक हमला करने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) वर्तिका शुभानंद की अदालत ने बड़ागांव पुलिस को 13 नामजद और 6 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
पीड़िता ने अधिवक्ताओं के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। उसका आरोप है कि गांव के कामरान से पुराने विवाद को लेकर परिवार को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पहले उसके बेटे साहुन अहमद पर हमला हुआ, फिर पति को जान से मारने की धमकी दी गई। 12 मई 2025 को क्रिकेट विवाद के बाद कामरान व उसके साथियों ने छोटे बेटे दानिश और साहुन पर हमला किया।
बचकर घर पहुंचे दोनों बेटों के पीछे आरोपी लाठी-डंडा, रॉड और चाकू लेकर घर में घुस आए। साहुन को बेरहमी से पीटा गया और दुकान में रखे डेढ़ लाख रुपये के सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया। महिला जब बेटों को बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, अश्लील हरकतें कर उसे अर्धनग्न कर दिया और कान की सोने की बाली छीन ली। गल्ले से 45 हजार रुपये भी लूट लिए गए।
पीड़िता का कहना है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने अदालत की शरण ली। अदालत ने गंभीर आरोपों को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।