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वाराणसी

नगर निगम हाउस टैक्स पर दे रहा 31 जुलाई तक 20% तक की छूट, जानें पूरी प्रक्रिया

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वाराणसी। अगर आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। नगर निगम वाराणसी (Nagar Nigam) हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जमा करने पर तीन अलग-अलग कैटेगरी में 10 से 20 प्रतिशत तक की छूट दे रहा है। यह सुविधा 31 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि नगर निगम का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का बकाया 50 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि ऑनलाइन बकाया टैक्स जमा करने पर उपभोक्ताओं को 12 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। जिन बकायेदारों का पुराना बिल लाखों रुपये में है, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाएगा। वहीं, तत्काल हाउस टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

नगर निगम ने गृहकर बकायेदारों को टैक्स जमा कराने के लिए काशी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में कॉल सेंटर स्थापित किया है। इस कार्य के लिए अहमदाबाद की एक संस्था को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्था द्वारा बकायेदारों को SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से टैक्स जमा करने के लिए संदेश भेजे जा रहे हैं।

शुरुआत में भेलूपुर सबजोन और दशाश्वमेध सबजोन के बकायेदारों को यह संदेश भेजे जा रहे हैं। इन दोनों जोन में 5300 भवन स्वामी ऐसे हैं जिन पर करीब 16 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। पिछले आठ दिनों में संस्था द्वारा 885 भवन स्वामियों को मैसेज भेजा गया है। यह प्रयोग सफल रहने पर पूरे नगर क्षेत्र में लागू किया जाएगा।

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