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RBI ने तीन बड़े बैंकों पर लगाया जुर्माना, एक का लाइसेंस रद्द

नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली में कड़ाई और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। नियामकीय मानकों के उल्लंघन को लेकर तीन नामी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, वहीं अहमदाबाद स्थित एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
IDFC बैंक पर 38.6 लाख का जुर्माना
RBI ने IDFC बैंक पर केवाईसी (KYC) नियमों के उल्लंघन के चलते 38.6 लाख का जुर्माना लगाया है। बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी ग्राहक पहचान प्रक्रिया में सुधार करे और सभी नियामक दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।
PNB को 29.6 लाख का नुकसान
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर ग्राहक सेवा के दिशा-निर्देशों की अनदेखी के कारण 29.6 लाख का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने बैंक को बेहतर ग्राहक सेवा देने और संबंधित प्रक्रियाओं में सुधार लाने का निर्देश दिया है।

कोटक महिंद्रा बैंक पर सबसे बड़ा जुर्माना
कोटक महिंद्रा बैंक को लोन प्रक्रिया संबंधी गड़बड़ियों के चलते 61.4 लाख का भारी जुर्माना भुगतना पड़ा है। रिज़र्व बैंक ने बैंक को अपनी ऋण प्रक्रिया की समीक्षा कर उसमें सुधार करने का आदेश दिया है।
कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द
उधर, अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की सभी बैंकिंग गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। RBI ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिससे अब यह बैंक ग्राहकों से कोई नया लेनदेन नहीं कर सकेगा। RBI की यह कार्रवाई बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता और ग्राहक हितों की सुरक्षा की दिशा में एक ठोस संकेत मानी जा रही है।