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एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 10 वर्ष की कठोर सजा

चंदौली। जनपद में संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अपराधियों को कड़ी सजा मिल रही है।
न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्याम बाबू ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी जवाहर उपाध्याय (निवासी डमरुआ, थाना अगियाव बाजार, जनपद भोजपुर, बिहार) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला थाना सकलडीहा क्षेत्र से जुड़ा था, जहां आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
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