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शाइन सिटी कंपनी के मालिक राशिद नसीम के खिलाफ फरारी और उद्घोषणा की कार्यवाही

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वाराणसी। शाइन सिटी कंपनी के मालिक राशिद नसीम के खिलाफ न्यायालय ने फरारी और उद्घोषणा आदेश (धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता) जारी कर दिया है। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में स्थापित इस कंपनी ने प्लॉट और आवासीय योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की थी।

राशिद नसीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर वाराणसी और आसपास के हजारों निवेशकों से भारी भरकम धनराशि एकत्र की थी। कंपनी ने लुभावनी योजनाओं के तहत निवेशकों को प्लॉट और आवासीय सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन तीन साल बाद कंपनी के संचालक फरार हो गए और लोगों को न तो प्लॉट मिले और न ही उनकी जमा राशि वापस हुई।

शाइन सिटी कंपनी के खिलाफ वाराणसी के कैंट, सिगरा, मंडुआडीह और रोहनिया समेत कई थानों में करीब 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ, प्रयागराज और अन्य जनपदों के विभिन्न थानों में राशिद नसीम के खिलाफ लगभग 550 मुकदमे दर्ज हैं। शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) को सौंपी थी।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जांचकर्ता पुलिस उपाधीक्षक महेश पांडे और निरीक्षक विजय प्रकाश यादव ने राशिद नसीम के खिलाफ डुगडुगी और मुनादी कराई। साथ ही, न्यायालय से प्राप्त उद्घोषणा नोटिस को उसके मूल निवास जी.टी.बी. नगर, करेली, प्रयागराज, सार्वजनिक स्थानों और न्यायालय के गेट पर चस्पा किया गया।

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उद्घोषणा की कार्यवाही के बाद राशिद नसीम को एक माह के भीतर न्यायालय में पेश होना अनिवार्य है। यदि वह तय समय में उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय के आदेशानुसार उसकी चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को भी राशिद नसीम के ठिकाने की जानकारी मिले तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करें।

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