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मिर्ज़ापुर

नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो दोषियों को 20 साल की सजा

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साजिशकर्ता महिला को 5 साल की कैद

मिर्जापुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने दोषियों को कठोर दंड देते हुए दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है, जबकि साजिश में शामिल महिला को 5 साल की कैद की सजा मिली है।

घटना जून 2016 की है। पीड़िता की मां ने देहात कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ आरोपियों ने उनकी नाबालिग बेटी को बहका-फुसलाकर अगवा कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

मामले की सुनवाई के बाद माधोपुर गांव के मानसिंह और विकास को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, दोनों पर 7500-7500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त जेल का प्रावधान रखा गया है।

घटना में साजिशकर्ता जीवन देवी, जो रंगई का पूरा कुरकुटिया पांडेय की रहने वाली है, को 5 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने उस पर 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे न भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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एसएसपी सोमेन वर्मा के निर्देशन में पुलिस और पैरवी सेल ने मामले को अदालत में मजबूती से रखा। अभियोजन अधिकारी सनातन कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक योगेंद्र पांडेय और पैरोकार आरक्षी धीरज कुमार की टीम ने ठोस साक्ष्य पेश कर आरोपियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

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