अपराध
हत्यारोपी ई-रिक्शा चालक की जमानत निरस्त
संत कबीर नगर। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि राघवेन्द्र दूबे निवासी ग्राम मनियरा, थाना खलीलाबाद ने प्रार्थना पत्र दिया कि वह अयोध्या के एक होटल पर रहकर काम करते हैं। 28 सितंबर 2025 को सुबह के समय भतीजा शिवम दूबे ने अपने मोबाइल से सूचना दी कि चाची सरिता 27 सितंबर 2025 को अपने ड्यूटी करने के बाद रात के समय घर वापस नहीं आयी थीं। 28 सितंबर को किसी वक्त उनकी हत्या करके गंगा मंझरिया गांव के नहर के किनारे फेंक दिया गया है।
सूचना पाकर वह मौके पर गए और देखा कि उनकी पत्नी सरिता का शव पड़ा हुआ है। उनकी पत्नी सरिता जब घर से अपनी ड्यूटी के लिए बलीलाबाद शहर जाती थीं, तो उसे हरिराम गौतम पुत्र मुन्नीलाल गौतम, निवासी ग्राम करौता, थाना खलीलाबाद परेशान करता था। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी पत्नी सरिता की हत्या हरिराम गौतम ने की है और शव को नहर के किनारे ले जाकर फेंक दिया है।
उक्त गांव क्षेत्र के लोगों से यह भी जानकारी मिली कि सफेद रंग की ई-रिक्शा गाड़ी से शव ले जाकर फेंका गया है। हरिराम गौतम अक्सर उनकी पत्नी सरिता को अपनी ई-रिक्शा से लेकर आता-जाता था।
मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आरोपी ई-रिक्शा चालक हरिराम गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आरोपी हरिराम गौतम की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
