वाराणसी
सेक्स रैकेट संचालक को कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
वाराणसी। अपने मकान में भोली-भाली लड़कियों को बुलाकर उनसे अनैतिक देह व्यापार कराने के मामले में आरोपित को अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने रोहतास (बिहार) निवासी अवधेश सिंह को अग्रिम जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपित को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार के बंधपत्र पर रिहा किया जाए।
अभियोजन के अनुसार, सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ विजय प्रताप सिंह 18 मई 2025 की रात क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि शिवपुर थाना क्षेत्र में भोजूबीर तिराहे के पास लिबर्टी शोरूम के ऊपर स्थित एक मकान के तीसरे तल पर अनुराग सिंह और उनकी पत्नी खुशी सिंह भोली-भाली युवतियों को नौकरी का झांसा देकर बंधक बनाकर देह व्यापार करा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा, जहां बने केबिनों में कई महिलाएं और पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने तीन पुरुषों और सात महिलाओं को गिरफ्तार किया, जबकि वहां से कई आपत्तिजनक वस्तुएं और नशीले पदार्थ भी बरामद हुए। इस प्रकरण में शिवपुर थाने में संचालक अवधेश सिंह सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
