वाराणसी
साड़ी कारोबारी से रंगदारी मांगने के आरोपी को मिली जमानत
वाराणसी। सिगरा थाना क्षेत्र के मलदहिया चौराहे पर एक साड़ी व्यापारी की गाड़ी रोककर जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी हिमांशु यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बाद में आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई है।
घटना एक दिसंबर की देर रात की है, जब वाराणसी के प्रतिष्ठित साड़ी कारोबारी किसी व्यापारिक मीटिंग के बाद घर लौट रहे थे। उनकी गाड़ी को मलदहिया चौराहे पर ओवरटेक कर स्कॉर्पियो सवार आरोपी ने रोक लिया। उस समय व्यापारी की गाड़ी में उनका गनर और ड्राइवर मौजूद थे। आरोपी ने धमकी दी कि अगर कारोबारी गाड़ी में होते तो उन्हें गोली मार दी जाती। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।
सिगरा पुलिस ने साड़ी व्यापारी की शिकायत के आधार पर हिमांशु यादव के खिलाफ रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने और 7 सीएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उसे अंधरापुल के पास से गिरफ्तार किया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत में पेश किया।
अदालत में आरोपी की ओर से अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव और कृष्णा यादव ने जमानत की अर्जी दाखिल की। बचाव पक्ष ने दलील दी कि एफआईआर में रंगदारी मांगने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और घटना की प्राथमिकी 48 घंटे की देरी से दर्ज की गई। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी।