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मऊ

संपत्ति बिक्री में गड़बड़ी पर कसेगा प्रशासन का शिकंजा

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मऊ। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने मार्च महीने में प्राप्त दो विक्रय विलेखों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विलेख संख्या 4274 वर्ष 2024, जिसमें खरीदार राम जी पुत्र प्रेमचंद हैं, ने मौजा वलीदपुर, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ स्थित आराजी संख्या 1417, 1418 और 1428 (कुल रकबा 608 वर्ग मीटर) खरीदी थी। विक्रेता नंद गोपाल और देवदास, पुत्रगण रामचंद्र थे।

वहीं दूसरा विलेख संख्या 578/025 था, जिसमें खरीदार विनोद कुमार प्रजापति पुत्र श्री राम प्रजापति ने मौजा जमीन बरामदपुर की आराजी संख्या 34 मि., रकबा 530 वर्ग मीटर की संपत्ति खरीदी थी।

इस विक्रय में विक्रेता मंगरु यादव और सतिराम यादव, पुत्रगण जोहन यादव थे। इन दोनों विलेखों के भौतिक सत्यापन के दौरान कुल 3 लाख 76 हजार 448 रुपये की स्टांप शुल्क की चोरी सामने आई।

इस पर अपर जिलाधिकारी ने सहायक आयुक्त स्टांप मऊ को निर्देश दिए कि दोनों मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ स्टांप वाद दर्ज कर नियमानुसार वसूली की जाए। साथ ही उन्होंने सहायक आयुक्त स्टांप और सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बिक्री की गई संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से करें, जिससे स्टांप शुल्क की कमी के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जा सके।

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