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वाराणसी

व्यवसाय के नाम पर लाखों की ठगी,अदालत ने दिये जांच के आदेश

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वाराणसी। साझेदारी में व्यवसाय शुरू करने के नाम पर लाखों रुपये हड़पने के मामले में अदालत ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन कुमार सिंह की अदालत ने यह आदेश वादिनी शीला त्रिपाठी की ओर से प्रस्तुत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया।

वादिनी ने अधिवक्ता विकास सिंह और अनूप कुमार पांडेय के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 173 (4) के तहत प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप था कि शीला त्रिपाठी ने प्रफुल्ल नगर कॉलोनी, लंका में खाद्य पदार्थ के विक्रय के लिए दुकान खोली और इसमें किसन सरकार को साझेदार बनाया।

यह तय हुआ कि वादिनी पूंजी लगाएगी और व्यवसाय का संचालन किसन सरकार व आकाश करेंगे।आरोप है कि आरोपितों ने अलग-अलग तिथियों में वादिनी से 8 लाख रुपये ले लिए और बाद में दुकान को देखना भी बंद कर दिया।

जब वादिनी ने इस संबंध में पूछताछ की, तो आरोपितों ने उल्टा 13 लाख 45 हजार रुपये का भुगतान करने की बात कही। विरोध करने पर कहा गया कि उनकी कोई फर्म ही नहीं है। इस तरह धोखाधड़ी कर वादिनी के लाखों रुपये हड़प लिए गए।

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