गोरखपुर
विवाहित छात्राओं को छात्रवृत्ति आवेदन में देना होगा पति की आय का प्रमाण पत्र
गोरखपुर। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र को लेकर दिशा-निर्देश स्पष्ट कर दिए गए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र माता-पिता या अभिभावक के नाम से जारी होना अनिवार्य है। विवाहित छात्राओं को आवेदन के साथ पति के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति का निर्धारण परिवार की वार्षिक आय के आधार पर किया जाता है, इसलिए छात्र के स्वयं के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसी क्रम में विवाहित छात्राओं के लिए पति की आय का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने यह भी बताया कि स्नातक, स्नातकोत्तर एवं समकक्ष पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल पर संशोधन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। जिन छात्रों द्वारा पहले गलत आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर जाकर आवश्यक सुधार कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि संशोधित आय प्रमाण पत्र की प्रति विद्यार्थियों को अपने संबंधित शिक्षण संस्थानों में भी जमा करनी होगी। संस्थान स्तर पर नए एवं पहले से अपलोड किए गए आय प्रमाण पत्रों का मिलान और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संस्थानों द्वारा आवेदन पत्र विभागीय स्तर पर अग्रसारित किए जाएंगे।
इसके बाद शिक्षण संस्थानों से प्राप्त सभी आवेदनों का अंतिम सत्यापन जिला स्तर पर किया जाएगा। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। ऐसे में विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करते समय सही और वैध आय प्रमाण पत्र ही अपलोड करें।
