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वाराणसी

राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका पर सुनवाई पूरी, 21 जुलाई को कोर्ट सुनाएगा फैसला

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वाराणसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट में निगरानीकर्ता की ओर से अलख नारायण सिंह और राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एडीजीसी विनय सिंह और मनोज गुप्ता मौजूद रहे।

मामला सितंबर 2023 का है जब राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है और क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी। इस बयान को तिलमापुर सारनाथ निवासी नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार दिया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था। सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह वाद खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ नागेश्वर मिश्र ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की।

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से मुकदमे को निरस्त करने की मांग की गई, जबकि निगरानीकर्ता ने इसका विरोध करते हुए प्रति आपत्ति दाखिल की। बुधवार को दोनों पक्षों ने कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी बहस पूरी की। अब अदालत इस मामले में 21 जुलाई को आदेश सुनाएगी।

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