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वाराणसी

माह जुलाई के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं व चावल) एवं माह जून के सापेक्ष आयोडाइज्ड नमक, सोयाबीन आयल तथा साबुत चना का वितरण माह अगस्त में 25 से 31 अगस्त तक निःशुल्क किया जाएगा

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2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिलेगा

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इस दौरान उचित दर की दुकानें प्रत्येक दिन प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुली रहेगी

  वाराणसी। अपर जिलाधिकारी आपूर्ति जवाहर लाल श्रीवास्तव एवं जिला पूर्ति अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत माह जुलाई के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं व चावल) एवं माह जून के सापेक्ष आयोडाइज्ड नमक, सोयाबीन आयल तथा साबुत चना का वितरण माह अगस्त में 25 से 31 अगस्त तक निःशुल्क किया जाएगा।
  उन्होंने बताया कि अगस्त माह में 25 से 31 अगस्त तक निःशुल्क वितरित होने वाले आवश्यक वस्तुओं का विवरण की जानकारी देते हुए बताया कि अन्त्योदय कार्ड धारक को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 14 किलोग्राम गेहूं, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 21 किलोग्राम चावल के साथ ही आयोडाइज्ड नमक 01 किग्रा/पैकेट प्रति कार्ड, रिफाइंड सोयाबीन आयल 1 लीटर/पैकेट प्रति कार्ड व साबुत चना 01 किग्रा/पैकेट प्रति कार्ड निःशुल्क दिया जाएगा। इसके अलावा पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम गेहूं, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 3 किलोग्राम चावल के साथ ही आयोडाइज्ड नमक 01 किग्रा/पैकेट प्रति कार्ड, रिफाइंड सोयाबीन आयल 1 लीटर/पैकेट प्रति कार्ड व साबुत चना 01 किग्रा/पैकेट प्रति कार्ड निःशुल्क दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समस्त कार्ड धारकों को नैफेड द्वारा अपूर्तित आयुष आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना व रिफाइंड सोयाबीन आयल तीनो वस्तुओं का वितरण राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क किया जायेगा। ऐसी राशन कार्ड धारक जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण नहीं कर पाते हैं, 31 अगस्त को ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान उचित दर की दुकानें प्रत्येक दिन प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुली रहेगी। कार्डधारक आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करते समय कोविड-19 प्रोटोकोल का पूर्ण अनुपालन करें।

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