वाराणसी
मारपीट के मामले में आरोपित को मिली राहत

वाराणसी। रंगदारी न देने की रंजिश में युवक को पीटने के मामले में आरोपित विशाल यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रवीण कुमार की अदालत ने सबूतों के अभाव में विशाल यादव को दोषमुक्त कर दिया।
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह और आशुतोष उपाध्याय ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, स्वरूप नगर, कानपुर निवासी हिमांशु यादव ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि टाउनहाल मेले में झूला लगाने के दौरान सभासद भैयालाल यादव ने उससे 20 हजार रुपये की रंगदारी मांगी। मना करने पर 23 अक्टूबर 2015 को सभासद, उनके बेटे गौरव यादव, विशाल यादव, कन्हैया और राजेंद्र द्विवेदी समेत 20-25 लोग पहुंचे।
हिमांशु का आरोप था कि सभी ने उसे गालियां देते हुए पीटा और जेब में रखे 32 हजार रुपये छीन लिए। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। अदालत ने गवाही और साक्ष्यों के आधार पर विशाल यादव को दोषमुक्त कर दिया।