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वाराणसी

माटीकला कारीगरों को मिलेगा 10 लाख तक ऋण, 20 मई से पहले करें आवेदन

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वाराणसी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यू.पी. सिंह ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत माटीकला से जुड़े कारीगरों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य माटीकला क्षेत्र से संबंधित कारीगरों को व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना है।

उन्होंने बताया कि मिट्टी से बने खिलौने, घरेलू उत्पाद जैसे प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, जुग, ग्लास आदि, भवन निर्माण सामग्री जैसे फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पैन, पाइप, वॉश बेसिन, तथा सजावटी वस्तुएं जैसे गुलदस्ते, गार्डन पॉट्स, बोनसाई पॉट्स, लैंप्स सहित परंपरागत मिट्टी के बर्तनों के निर्माण हेतु व्यक्तिगत इकाई स्थापना के लिए अधिकतम रु. 10 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना के तहत 5 प्रतिशत उद्यमी का अंशदान तथा शेष 95 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस पर माटीकला बोर्ड द्वारा 25 प्रतिशत पूंजीगत ऋण पर अनुदान भी दिया जाएगा।

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लाभार्थी के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं — आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा उसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होने के साथ माटीकला का प्रशिक्षण प्राप्त होना अथवा परंपरागत जानकारी होना अनिवार्य है।

इच्छुक कारीगर योजना के लिए माटीकला बोर्ड की वेबसाइट www.upmatikaboard.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हार्डकॉपी 20 मई 2025 तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, ताजपुर टकटकपुर, वाराणसी में कार्यदिवसों में जमा करनी होगी। अधिक जानकारी हेतु इच्छुक व्यक्ति 9580503155 तथा 9264916036 पर संपर्क कर सकते हैं।

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