अपराध
मां-बेटे समेत तीन को सात साल की कैद
जौनपुर। जिले के मछलीशहर के रामनगर क्षेत्र में 20 साल पहले गैरइरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव ने आरोपी मां-बेटे समेत तीन लोगों को सात साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 42,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
घटना की प्राथमिकी वादी ज्ञानचंद ने दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार, 7 जून 2004 को सुबह 8 बजे आरोपी ओमप्रकाश वादी की आबादी की जमीन पर छप्पर रखने लगे, जिसका वादी और उसके पिता मोहनलाल ने विरोध किया। इसके बाद आरोपियों में मंगरु, ओमप्रकाश, उनकी मां प्रेमा देवी और अन्य ने गाली-गलौच शुरू कर दी। मंगरु के उकसाने पर ओमप्रकाश ने लाठी और प्रेमा देवी ने फावड़े के पासे से मोहनलाल पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गए। बाद में बीएचयू में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस द्वारा मामले की विवेचना कर केस डायरी कोर्ट में दाखिल की गई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने मंगरु, ओमप्रकाश और प्रेमा देवी को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई।
