गाजीपुर
भ्रामक प्रचार पर सवाल, बिजली विभाग की छूट योजना बनी परेशानी
भीमापार (गाजीपुर)। बिजली विभाग द्वारा पिछले एक महीने से बड़े पैमाने पर छूट योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। घोषणा के अनुसार 1 दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जानी थी, जिसमें 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी के साथ मूलधन में 25 प्रतिशत की राहत का दावा किया गया था। यह योजना उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी बताई जा रही थी।
लेकिन जब उपभोक्ता अपने पूरे बकाये का भुगतान कर इस योजना का लाभ लेने के लिए विभिन्न विद्युत उपकेंद्रों पर पहुँचे, तो उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। अधिकांश उपभोक्ताओं को यह कहकर लौटा दिया गया कि वे छूट के दायरे में नहीं आते हैं।
इस संबंध में जयदेश के जिला राजनीतिक संवाददाता कृपा शंकर पाण्डेय ने गाजीपुर के अधिशासी अभियंता (तृतीय), सैदपुर से संपर्क किया। अभियंता ने बताया कि लगभग 30 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता इस छूट योजना की पात्रता से बाहर हो रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं को छूट नहीं मिल रही है, उनमें वे शामिल हैं जिन्होंने मार्च 2024 के बाद बिल जमा किया है, पार्ट पेमेंट के तहत बकाया जमा किया है या जिनकी विद्युत खपत 100 यूनिट प्रति माह से कम है।
स्थिति यह है कि बड़े पैमाने पर चलाए गए प्रचार के बावजूद वास्तविक लाभ बहुत कम उपभोक्ताओं तक पहुँच रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग द्वारा 100 प्रतिशत सरचार्ज और 25 प्रतिशत मूलधन माफी की बात कहकर भ्रामक तरीके से प्रचार किया गया, जिसके चलते उपभोक्ता उम्मीद लेकर उपकेंद्रों तक पहुँचे, लेकिन अधिकांश को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा।
जनता ने मांग की है कि विद्युत विभाग इस भ्रम को दूर करे और छूट योजना की वास्तविक शर्तें स्पष्ट रूप से बताए, ताकि लोग गुमराह न हों।
