अपराध
बिहार के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो को उम्रकैद
बिहार के पूर्व मंत्री की हत्या का मामला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सूरजभान और अन्य आठ आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से रद्द कर दिया, जिसमें सभी आरोपियों को बरी किया गया था। कोर्ट ने मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला के खिलाफ हत्या (धारा 302) और हत्या के प्रयास (धारा 307) के तहत आरोप सिद्ध होने की पुष्टि की। दोषियों को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।
इस मामले में पूर्व सांसद रमा देवी और सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की।