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वाराणसी

बनारस स्टेशन की चूक बनी बुजुर्ग की चोट का सबब, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 20 लाख का जुर्माना

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वाराणसी। बनारस रेलवे स्टेशन पर कोच डिस्प्ले की खराबी से घायल हुए एक 66 वर्षीय बुजुर्ग को न्याय मिला है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रेलवे को 20.25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला उस समय चर्चा में आया जब 20 अगस्त 2024 को अलीगढ़ निवासी दुर्गेश चंद्र गौतम अपनी पत्नी के साथ बनारस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने आयें थे, लेकिन स्टेशन पर कोच डिस्प्ले न चलने के कारण उन्हें ट्रेन पकड़ने में भारी कठिनाई हुई।

कोच की सही जानकारी न मिलने के कारण बुजुर्ग दंपत्ति को दूर तक चलना पड़ा। इसी बीच प्लेटफार्म पर बढ़ती भीड़ और अफरातफरी की स्थिति में दुर्गेश चंद्र गिर पड़े और उनके घुटने में गंभीर चोट आ गई। उनके अधिवक्ता बेटे देवेश गौतम ने बताया कि भीड़ में गिरने के बाद मां किसी तरह उन्हें ट्रेन में चढ़ा पाईं और अलीगढ़ पहुंचने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां उनके घुटने का ऑपरेशन करना पड़ा और वे महीनों तक बिस्तर पर रहे।

इस पूरे मामले को लेकर देवेश गौतम ने नवंबर 2024 में अलीगढ़ उपभोक्ता आयोग में रेलवे के खिलाफ 40.25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए वाद दायर किया था। आयोग की तीन सदस्यीय पीठ ने रेलवे की सेवा में कमी और लापरवाही मानते हुए 20 लाख 25 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है।

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