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वाराणसी

पुष्कर हत्याकांड: पाँच दोषियों को उम्रकैद, सात आरोपियों पर दायर हुई चार्जशीट

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वाराणसी। 12 साल पुराने चर्चित पुष्कर शुक्ला हत्याकांड में अदालत ने पाँच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-द्वितीय) नितिन पांडेय ने यह फैसला सुनाया।

अदालत ने बंटी सिंह उर्फ राज सिंह, पिंटू सिंह उर्फ दिलीप, विक्रम प्रताप सिंह उर्फ गोलू, भानु केशरी उर्फ गोलू और तेज नारायण सिंह उर्फ सल्टू सिंह को दोषी माना है। अभियोजन की पैरवी में कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने दो अभियुक्तों धर्मेंद्र सिंह उर्फ दीनू और राहुल श्रीवास्तव को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

शिवपुर निवासी अभिषेक शुक्ला द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार केबल काटने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने उनके भाई पुष्कर शुक्ला पर लाठियों से हमला कर दिया था। गंभीर घायलावस्था में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने पुष्कर को मृत घोषित कर दिया था।

निर्णय सुनाते समय अदालत ने वादी की गवाही में पाई गई असंगतियों पर भी कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने माना कि वादी द्वारा दो निर्दोषों के खिलाफ गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए, जो मिथ्या साक्ष्य की श्रेणी में आता है। इस आधार पर उनके विरुद्ध अलग से कार्रवाई का आदेश दिया गया है और नोटिस जारी किया जाएगा। कोर्ट वादी से यह भी पूछेगी कि झूठी गवाही को लेकर उन्हें दंडित क्यों न किया जाए।

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