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अपराध

निकाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी की जमानत निरस्त

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संत कबीर नगर। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि महुली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी पीड़िता ने थाना महुली में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि इमरान कुछ दिनों से निकाह का झांसा देकर उसके साथ अश्लील मजाक करता रहा। आरोप है कि उसी बहाने उसने पीड़िता को विश्वास में रखते हुए 22 अक्टूबर 2025 को उसके कमरे में घुसकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया।

आवाज़ सुनकर जब पीड़िता की बड़ी बहन मौके पर पहुंची, तो इमरान उस पर मुक्का-थप्पड़ मारते हुए वहां से फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर थाना महुली में आरोपी इमरान के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आरोपी द्वारा सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने कड़े शब्दों में विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी का कृत्य गंभीर श्रेणी में आता है तथा उसने एक महिला को झांसे में रखकर उसका जीवन बर्बाद करने जैसा कृत्य किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आरोपी इमरान की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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