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अपराध

नाबालिग किशोरी को भगाने, दुष्कर्म के आरोप में पिता-पुत्र गिरफ्तार

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रिपोर्ट – मनोकामना सिंह

वाराणसी। पुलिस उपमहानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वाराणसी व अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बड़ागांव वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में थानाध्यक्ष नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा पाक्सो एक्ट थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी ग्रामीण में थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में तमाम व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही थी। जिसके बाद उ0नि0 कुँवर सिंह मय हमराह उ०नि० रामकिशुन यादव, हे0का0 वंशराज व म०का० अनीता सरोज़ के देखभाल क्षेत्र व मुकदमा से संबंधित मुखबीर खास ने आकर बताया कि आप द्वारा जिस मुकदमे से सम्बन्धित अपहृता व अभियुक्त की तलाश में हमें बताया था कि वह अभियुक्त के घर पर मौजूद है।उक्त मुखबीर की सूचना पर पुलिस बल व मुकदमा वादी को जरिए दूरभाष सूचना से अवगत कराकर मौके उपस्थित होने हेतु कहा गया जो कुछ देर में उपस्थित आया पुलिस वाले मय मुखबीर खास व वादी मुकदमा को साथ लेकर चार पहिया प्राईवेट वाहन से राजातालाब से (NH19), गंगापुर जाने वाली रोड़ पर लगभग 500 मीटर उत्तर दिशा में चलकर नहर की पट्टी पर पहुँचे तभी नहरी पट्टी के पूरब दिशा से 03 लोग एक महिला व दो पुरुष चांदनी रात्रि की रोशनी में आते दिखाई दिए जो हम पुलिस वालों की गाड़ी से लगभग 5 मीटर की दूरी पर थे तभी गाड़ी रोककर पास आने का इन्तजार करने लगे लगभग 20 मीटर की दूरी आने पर मुखबीर खास उनकी ओर इशारा कर गाड़ी से उतर कर चल दिया तभी गाडीमें बैठे मुकदमा वादी श्री रमेश भारती द्वारा उनको देखकर कहा साहब यही दीपक, अंजना कुमारी व ओमप्रकाश दीपक के पिता है। हम सभी पुलिस वाले हिकमतकमली से उक्त तीनों लोगों को घेर कर रोक लिया गया रोके हुए लोगों में पुरुष कर्मचारी व महिला से महिला कर्मचारी अनिता सरोज द्वारा उनका नाम पता पूछा गया तो नवयुवक ने अपना नाम दीपक कुमार पुत्र ओमप्रकाश व दुसरे अधेड ने अपना नाम ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द्र निवासी गण ग्राम जमीन बैरवन बसन्त पट्टी थाना रोहनियाँ वाराणसी व साथ में पिले रंग की छिटदार साड़ी पहने सिर पर पल्लू डाले चल रही युवती ने अपना नाम अंजना कुमारी पत्नी दीपक कुमार पुत्री स्व० भरत लाल निवासी ग्राम पूरे थाना मिर्जामुराद वाराणसी बताया। उ०नि० कुवँर सिंह द्वारा ओमप्रकाश

को पहचान लिया इसी दौरान गाड़ी से उतरकर वादी मुकदमा रमेश भारती स्पष्ट पहचान कर तीनों का उपरोक्त परिचय बताया व अपनी बहन अपहृता अर्जना कुमारी को भी पहचान कर लिये। उ०नि० कुवँर सिंह द्वारा ओमप्रकाश से पूछा गया कि आपको पूछताछ के दिन बताया गया कि आप अपने उक्त अपराध के नामित आरोपी के घर आने पर सूचित करेगें परन्तु आप द्वारा अपने पुत्र दीपक के कार्यों पर सहयोग जानबुझ कर किया जा रहा है और पुलिस को सूचना न देकर अपने कर्तव्यों का विधिक निर्वहन नही किया गया तभी ओमप्रकाश ने बताया कि साहब लड़की नाबालिक है जिसकी सूचना यदि में पुलिस को देता तो उसका जेल जाना निश्चित है साहब इसीलिए मैं सूचना नहीं दिया और इनको 02-03 वर्षों के लिए बाहर रहने हेतु भेजने जा रहा था कि आपने पकड़ लिया मैं जानबूझ कर अपने पुत्र को जेल नहीं भिजवा सकता था। उक्त पकड़े गये लोगों में से नामित अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी उपरोक्त को धारा 363/366 भादवि व ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द्र निवासी उपरोक्त का उक्त कार्य धारा 17/18 पाक्सो एक्ट का अपराध बता कर मौके से समय करीब 22.20 बजे कारण गिरफ्तारी बता कर गिरफ्तार कर हमराहियान की मदद से थाने पर आये। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र ओमप्रकाश ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द निवासी गण ग्राम जमीन बैरवन बसन्त पट्टी थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी के रहने वाला है। बरामद अपहता का नाम पता अजंना कुमारी पुत्री स्व० भरत लाल निवासी ग्राम पूरे याना मिर्जामुराद जनपद की रहने वाली है।

गिरफ्तार करने वाली टीम में

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  1. उ0नि0 कुँवर सिंह
  2. उ0नि0 रामकिशुन यादव
  3. का० हे0का0 वंशराज 4. का० सत्यवान सिंह व 5. म०का० अनिता सरोज है।

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