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वाराणसी

नगर पंचायत गंगापुर परिसर में स्थित बूथ को पिंक बूथ के रुप में बनाया जायेगा

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार हेतु आदर्श आचार संहिता का पालन अवश्य करे

पार्टी का कार्यालय खोले जाने हेतु पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य होगा

  वाराणसी। नगर पंचायत गंगापुर में कार्यालय सभागार में बुधवार को उप जिलाधिकारी राजातालाब की अध्यक्षता में अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु समस्त उम्मीदवारों के साथ बैठक कर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों का अक्षरहः पालन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
  बताया गया कि सभी उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु आदर्श आचार संहिता का पालन अवश्य किया जायेगा। सदस्य पद के सभी उम्मीदवारों को निर्धारित व्यय सीमा अधिकतम 50 हजार रु तक ही खोले गए खाते से व्यय किया जायेगा। अध्यक्ष पद के सभी उम्मीदवारों को निर्धारित व्यय सीमा अधिकतम 2.5 लाख रु तक ही खोले गए खाते से व्यय किया जायेगा। चुनाव प्रचार हेतु हैंडबिल, बैनर पोस्टर आदि प्रिंटिंग कराने हेतु पूर्व में ही अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति पकड़े जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। किसी भी दल द्वारा अपने पार्टी का कार्यालय खोले जाने हेतु पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य होगा, बिना अनुमति पार्टी कार्यालय नही खोला जायेगा, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में खर्च की गई राशि का लिखित रिकॉर्ड रखा जायेगा, जिसे चुनाव पश्चात सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय नगर पंचायत गंगापुर परिसर में स्थित बूथ को पिंक बूथ के रुप में बनाया जायेगा, यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था जो किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्ध न रखते हों, वह स्वैच्छिक रूप से अन्य मतदान केंद्रों को माडल केंद्र बनाने हेतु सहायता/सुझाव दे सकते हैं। 04 मई को अधिक से अधिक मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग किए जाने की अपील भी किया गया।
  उक्त बैठक में अधिशासी अधिकारी अजीत कुमार सिंह, वरिष्ठ लिपिक अशोक कुमार सिंह, भाजपा प्रतिनिधि संतोष कुमार सेठ, कांग्रेस प्रतिनिधि अरविन्द मौर्या (गांधी), सपा प्रतिनिधि चरणदास गुप्ता व समस्त दलों के सदस्य प्रत्याशी उपस्थित रहें।

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