अपराध
धोखाधड़ी,जालसाजी के शातिर आरोपी और वारंटी को सीजेएम वाराणसी ने भेजा जेल
वाराणसी। थाना कैंट से संबंधित वर्ष 2015 के एक आपराधिक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,वाराणसी की अदालत ने धोखाधड़ी,जालसाजी में माहिर एक शातिर आरोपी धर्मेंद्र सोनी उर्फ बबलू सोनी को गंभीर आरोप में जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया। भाजपा नेता विपुल कुमार पाठक ने 2015 में आरटीआई और अन्य साक्ष्यों के आधार पर थाना कैंट में दिवाकर सिंह,धर्मेंद्र सोनी उर्फ बबलू आदि के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें शिकायत की पुष्टि के बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। दिवाकर और धर्मेंद्र ने विपुल कुमार पाठक के एक दुकान के साथ धोखाधड़ी की और फर्जी कागजात बनवाये थे तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दिए थे। मामले में एक आरोपी दिवाकर सिंह ने तो जमानत करवा ली थी किन्तु धर्मेंद्र सोनी ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे लिया था। पिछले कुछ महीनों पहले वादी के अधिवक्ता द्वय शैलेन्द्र उपाध्याय और ज्ञान प्रकाश राय ने सुप्रीम कोर्ट के रुलिंग के अनुसार उक्त स्टे को खारिज करवा दिया था किन्तु आरोपी धर्मेंद्र सोनी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ जिनपर उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था फिर भी उक्त शातिर आरोपी लगातार कोर्ट और पुलिस को चकमा दे रहा था।धर्मेंद्र सोनी उर्फ बबलू को कोर्ट ने 7 सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है। सूत्र बताते हैं की निहायत ही शातिर प्रवित्ति का धर्मेंद्र सोनी अपने बचने के लिए इधर बीच अपना नाम और ठिकाना बदलकर रह रहा था लेकिन कानून से बच नहीं सका।
