Connect with us

अपराध

धोखाधड़ी कर 3.52 करोड़ हड़पने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Published

on

वाराणसी। व्यापारी से 3.52 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और कूटरचना के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने हरहुआ, बड़ागांव निवासी आरोपी चंद्रकांत गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी को मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी के अधिवक्ता अनुज यादव और एडीजीसी मनोज गुप्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध किया।

जानकारी के अनुसार, वादी नितिन मित्तल ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी फर्म के सामानों की आपूर्ति और वसूली के लिए नैनी, इलाहाबाद निवासी आरोपी अरविंद कुमार केशरी को नौकरी पर रखा गया था। आरोप है कि अरविंद ने अन्य आरोपियों चंद्रकांत गुप्ता, रंजीत सिंह, युवराज सिंह और सत्येंद्र जायसवाल के साथ मिलकर साजिश रची।

इन आरोपियों ने कई दुकानदारों के नाम पर फर्जी बिल काटे, गलत जीएसटी नंबर का उपयोग किया और कम कीमत पर माल बेच दिया। फर्जी बिलों के माध्यम से अर्जित धनराशि वादी की फर्म में जमा करने के बजाय आरोपियों ने हड़प ली। इससे वादी की फर्म को 3.52 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आरोपी चंद्रकांत गुप्ता ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिसे गंभीरता और साक्ष्यों के आधार पर खारिज कर दिया गया।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page