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दिल्ली हाईकोर्ट से अभिषेक बच्चन को राहत, पब्लिसिटी राइट्स पर मजबूत पकड़

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दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया कि अभिषेक बच्चन की आवाज़, नाम, तस्वीर और वीडियो का अवैध इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हाल ही में अभिषेक बच्चन ने अपने व्यक्तित्व और पब्लिसिटी अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया।

इस फैसले के बाद अब किसी भी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म को अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व प्रतीकों का इस्तेमाल करने से पहले उनकी अनुमति लेनी होगी। अदालत का कहना है कि बिना इजाजत के किसी भी कलाकार की पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

क्यों है फैसला अहम

यह आदेश न केवल अभिषेक बच्चन बल्कि पूरे फिल्म उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे पहले भी कई कलाकारों ने अपनी पहचान के अवैध इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। अब अदालत के इस कदम से कलाकारों के अधिकार मजबूत होंगे और उनके व्यक्तित्व प्रतीकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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मनोरंजन जगत में प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसे कलाकारों के लिए राहत की खबर मान रहे हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न सिर्फ पब्लिसिटी राइट्स सुरक्षित होंगे बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवैध कमाई पर भी रोक लगेगी।

क्या बोले अभिषेक बच्चन

अभिषेक बच्चन ने कहा कि यह फैसला उनके लिए व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्री के लिए अहम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे कलाकारों की पहचान का सम्मान होगा और उनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।

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दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश अभिषेक बच्चन के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब बिना अनुमति किसी भी रूप में उनके नाम, तस्वीर, आवाज़ और वीडियो का इस्तेमाल करना गैरकानूनी होगा। यह फैसला मनोरंजन जगत में कलाकारों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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