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वाराणसी

दालमंडी में 12 मकान अवैध घोषित, नहीं मिलेगा मुआवजा

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वाराणसी। काशी की प्राचीन दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत अब बड़ा कदम उठाते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने क्षेत्र के 12 मकानों को अवैध घोषित कर दिया है। इन मकानों के मालिकों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा। प्राधिकरण ने तीन दिन के भीतर मकान खाली करने का नोटिस जारी किया है।

सूत्रों के अनुसार, जिन 12 मकानों को अवैध घोषित किया गया है, उनके नक्शे न तो नगर निगम में पास कराए गए थे और न ही वीडीए से स्वीकृत थे। विभाग की कार्रवाई के बाद प्रभावित मकान मालिकों में हलचल मच गई है। वीडीए ने मकान मालिकों को चेतावनी दी है कि तय समयसीमा के भीतर मकान खाली न करने पर बलपूर्वक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद दालमंडी (Dalmandi) चौड़ीकरण कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद बुधवार से पीडब्ल्यूडी ने चौक थाना से सुडौल सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक आठ मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं और 100 से अधिक मकान मालिक मुआवजा लेकर हट चुके हैं।

वहीं, 12 अवैध घोषित मकानों के संबंध में वीडीए के अधिकारियों ने कहा कि ये मकान बिना नक्शा पास कराए बनाए गए हैं और इसलिए नियमों के तहत इन्हें मुआवजे का अधिकार नहीं है। नई सड़क चौक से जैन मंदिर तक 650 मीटर लंबाई और 60 फुट चौड़ाई में बनेगी, जिससे दालमंडी की संकरी गलियां अब चौड़ी और सुव्यवस्थित रूप में दिखाई देंगी।

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प्राधिकरण की ओर से बताया गया है कि सड़क के दोनों ओर नाले, बिजली और सीवर लाइन सहित सभी सुविधाओं का पुनर्गठन किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि जिन मकानों का रजिस्ट्रेशन है और नक्शा स्वीकृत है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, जबकि अवैध निर्माण पर कोई राहत नहीं दी जाएगी।

इस कार्रवाई से दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना ने एक नई गति पकड़ ली है और उम्मीद है कि जल्द ही क्षेत्र का सौंदर्यीकरण कार्य पूरी तरह शुरू हो जाएगा।

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