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गाजीपुर

दहेज हत्या के अभियोग में आठ साल की सजा

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गाजीपुर पुलिस द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लगातार प्रभावी पैरवी करते हुए दहेज हत्या के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की गई। थाना कोतवाली, गाजीपुर में दर्ज मुकदमा मु0अ0सं0 415/2018 (धारा 498A, 304B भादवि व ¾ डीपी एक्ट तथा वैकल्पिक धारा 302 भादवि) में अभियुक्त भोला बिन्द पुत्र बल्ली बिन्द, निवासी नाग तारा, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है।

न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त को धारा 304B भादवि के तहत 08 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498A भादवि के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये का अर्थदंड, तथा धारा ¾ डीपी एक्ट के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये का अर्थदंड दिया गया।

गाजीपुर पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन टीम की प्रभावी पैरवी के चलते यह कड़ी सजा सुनिश्चित की गई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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