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वाराणसी

थाना प्रभारी पर जानलेवा हमले के मामले में मिली जमानत

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वाराणसी। वाराणसी के लालपुर-पांडेयपुर थाने के थाना प्रभारी पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश तिवारी की अदालत ने पहड़िया, सारनाथ निवासी आरोपित विशाल जायसवाल को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, नितेश सिंह और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उपनिरीक्षक विद्या सागर ने 30 अप्रैल 2025 को लालपुर-पांडेयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह और थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह अपने सिपाहियों के साथ पहड़िया चौराहे पर पैदल गश्त व यातायात व्यवस्था में मौजूद थे। तभी सूचना मिली कि अशोक बिहार फेज-2 जाने वाले रास्ते के पास कुछ लड़के शराब पीकर गाली-गलौज कर रहे हैं।

सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव करने लगी, तभी शराब पिए हुए 7 से 8 लोगों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस वालों पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस हमले में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह के सिर में पत्थर से गंभीर चोटें आईं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर भागते समय विशाल जायसवाल को पकड़ लिया।

पूछताछ में उसने बताया कि इस घटना में उसके साथ गोलू पटेल तथा तीन-चार अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, जिनके नाम-पते वह नहीं जानता। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।

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