वाराणसी
ट्रेनों में अब बिना QR कोड पहचान पत्र के वेंडरों की नो एंट्री

वाराणसी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। अब ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों के लिए QR कोड युक्त पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम देश भर में सभी स्टेशनों पर लागू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत वाराणसी मंडल से हो चुकी है।
नए निर्देशों के तहत अब कोई भी वेंडर बिना अधिकृत QR कोड पहचान पत्र के स्टेशन परिसर या ट्रेनों में खाद्य वस्तुएं नहीं बेच पाएगा। यह पहचान पत्र वेंडर के नाम, आधार संख्या, मेडिकल फिटनेस की वैधता, सत्यापन की तिथि और तैनाती स्थान की जानकारी को स्कैन करने पर तत्काल उपलब्ध कराएगा।
रेलवे प्रशासन का मानना है कि इससे ट्रेनों में ओवरचार्जिंग, दुर्व्यवहार और बाहरी वेंडरों की अवैध घुसपैठ पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही किसी भी शिकायत की स्थिति में वेंडर की पहचान और जिम्मेदारी तय करना आसान होगा।
इस व्यवस्था की निगरानी आरपीएफ और आईआरसीटीसी द्वारा की जाएगी। पहचान पत्र जारी करने का अधिकार स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन प्रबंधक या आईआरसीटीसी के अधिकृत अधिकारी को होगा।
वाराणसी जंक्शन सहित मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर फिलहाल 150 से अधिक अधिकृत वेंडर हैं। यात्रियों द्वारा लंबे समय से मिल रही ओवररेटिंग और दुर्व्यवहार की शिकायतों के चलते यह व्यवस्था लागू की गई है।
रेलवे का यह फैसला यात्रियों की सेवा में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब यात्री केवल अधिकृत वेंडरों से ही खाद्य सामग्री खरीद सकेंगे, जिनकी पहचान QR कोड से स्पष्ट रूप से की जा सकेगी।