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वाराणसी

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, होती रहेगी नमाज

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वाराणसी।  काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी को लेकर चल रहे कानूनी केस में हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है।वाराणसी सिविल जज सीनियर डिविजन हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाना की छत पर मुस्लिमों को जाने पर रोकने की हिन्दू पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तहखाने में मरम्मत कराने की इजाजत देने से भी इनकार कर दिया है।

केस से जुड़े अन्य मामलों में अग्रिम सुनवाई के लिए 19 अक्तूबर की तिथि तय की है। यह अर्जी नंदी जी महाराज विराजमान, लखनऊ के जन उद्घोष सेवा संस्था और कानपुर की आकांक्षा तिवारी सहित अन्य की ओर से दाखिल की गई थी।

सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में तहखाने में चल रही पूजा को यथावत रखते हुए तहखाने के कस्टोडियन डीएम वाराणसी को किसी भी प्रकार की मरम्मत का आदेश देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हिंदू पक्ष की याचिका को अस्वीकार कर दिया।

बता दें कि, जन उद्घोष सेवा संस्था ने एक याचिका डाली गई थी। इस याचिका में व्यासजी की तहखाना की छत पर मुस्लिमों के इकट्ठा होने से रोकने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि छत जर्जर हो गई है। उसके मरम्मत कराने और मुस्लिमों को तहखाना की छत पर जाने रोकने का आदेश दिया जाए। लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

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