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जोत के आधार पर मिलेगा उर्वरक, गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई: कृषि अधिकारी

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मऊ। किसानों को अब उनकी जोत के अनुसार प्रमाणित मात्रा में गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है ताकि किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार उर्वरक मिल सके।

उर्वरक विक्रेताओं द्वारा जमाखोरी, कालाबाजारी, अधिक कीमत पर बिक्री या अन्य उत्पादों की टैगिंग करना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में किसान जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, मऊ में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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