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अपराध

जानलेवा हमले के आरोपी पूर्व पार्षद समेत दो की जमानत अर्जी खारिज

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घटना में शामिल छह अन्य आरोपियों की जमानत याचिका भी अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है

वाराणसी। जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने 30 जून को घटित हुई  श्री काशी विश्वनाथ धाम के पास मीर घाट में सपा नेता विजय यादव उर्फ विज्जू के घर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों, मिश्र पोखरा लक्सा निवासी पूर्व पार्षद अंकित यादव और श्याम बाजार और कोतवाली के गोपाल यादव उर्फ साहनी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले इस घटना में शामिल छह अन्य आरोपियों की जमानत याचिका भी इसी अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है।

मुख्य आरोपी पूर्व पार्षद अंकित यादव फरार हो गया था और फरारी के दौरान उसने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था जो अदालत ने खारिज कर दिया। वाराणसी पुलिस ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। बाद में यूपी एसटीएफ की वाराणसी इकाई को सूचना मिली कि वह झारखंड में छिपा हुआ है, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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