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गोरखपुर

गोरखपुर में बड़ा फैसला: गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को सात साल की सजा

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उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए सात वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला वर्ष 2018 में थाना खोराबार में दर्ज एक गंभीर मुकदमे में आया, जिससे अपराध जगत में खलबली मच गई है।

अदालत ने अभियुक्त को यह सजा उस अवधि को समायोजित करते हुए सुनाई है, जो वह पहले ही जेल में बिता चुका है। न्यायालय ने इस आदेश के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि समाज में संगठित अपराध और गैंगस्टर प्रवृत्ति को किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा।

यह सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसके तहत लंबित मुकदमों में अपराधियों को सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक निरीक्षक रवि राय, थाना पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की, जबकि अभियोजन पक्ष से एडीजीसी घनश्याम सिंह ने मजबूत तर्क प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने कठोर निर्णय सुनाया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला अपराधियों के मनोबल को तोड़ने वाला साबित होगा, क्योंकि चाहे अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बचना संभव नहीं है।

लगातार हो रही कानूनी कार्यवाहियों से जहां जिले में अपराधियों में भय का माहौल है, वहीं आम जनता के बीच सुरक्षा और विश्वास की भावना और प्रबल हुई है। गोरखपुर पुलिस और अभियोजन टीम की संयुक्त मेहनत से आया यह ऐतिहासिक फैसला न केवल एक गैंगस्टर को उसके अपराध की सजा दिलाने वाला है, बल्कि भविष्य में संगठित अपराध पर निर्णायक चोट भी साबित होगा।

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