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वाराणसी

गैर-इरादतन हत्या के मामले में हॉस्पिटल के मालिक और फार्मासिस्ट को अदालत ने किया तलब

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वाराणसी। एक्सपायरी इंजेक्शन लगाकर मरीज की गैर-इरादतन हत्या करने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रियल शर्मा की अदालत ने पॉपुलर हॉस्पिटल के मालिक डॉ. ए.के. कौशिक और फार्मासिस्ट राहुल कुमार को बतौर अभियुक्त तलब किया है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 जून 2025 नियत की गई है।

प्रकरण के अनुसार, छित्तूपुर, थाना सिगरा निवासी परिवादी मनोज कुमार गुप्ता ने अपने अधिवक्ताओं संजय राय, मनीष राय एवं आदित्य राय के माध्यम से अदालत में परिवाद दाखिल किया था।

आरोप के अनुसार, उन्होंने अपने पिता को बुखार की शिकायत पर 20 सितंबर 2023 को पॉपुलर हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल इलाज के लिए ₹10,000 जमा करवा लिए। उपचार के दौरान अगले दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई।

मृत्यु के बाद अस्पताल प्रबंधन ने ₹13,900 और जमा करवाकर शव सौंप दिया। जब परिवादी ने मृत्यु प्रमाणपत्र मांगा, तो उसे टाल दिया गया। इस बीच, जब उसने अस्पताल से प्राप्त दवाओं की रसीद देखी, तो पता चला कि 20 सितंबर 2023 को उसके पिता को जुलाई 2023 में एक्सपायर हो चुके इंजेक्शन का प्रयोग कर दिया गया था। इससे उनकी हालत बिगड़ती गई और अंततः मृत्यु हो गई।

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इस पर जब परिवादी ने डॉ. ए.के. कौशिक से शिकायत की, तो वे उग्र हो गए और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने राहुल कुमार नामक एक डॉक्टर को बुलाकर मृत्यु का कारण डेंगू आदि बताया और अस्थायी मृत्यु प्रमाणपत्र देने को कहा। जब स्थायी प्रमाणपत्र की मांग की गई, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई और प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया गया।

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