वाराणसी
कानून के रखवाले (अधिवक्ता) समाज ने किसानो के जमीन की वैधानिक रखवाली का लिया संकल्प
वाराणसी: रोहनिया राजातालाब तहसील मे मोहनसराय ट्रान्सपोर्ट नगर से पीड़ित किसानो के मुद्दे की सुनवाई हेतु उपजिलाधिकारी न्यायालय के सामने खुली अदालत लगी , जिसमे किसानो का पक्ष रखते हुये किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक ने भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून 2013 के खण्ड 24, धारा 5(1) का साक्ष्य देते हुये कहा कि पाँच वर्ष मे कोई भी योजना विकसित होकर चालू नही होती है तो स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा जनसूचना के तहत दिये गये जबाब मे स्पष्ट लिखा है कि निर्मित मकान, पंपिगसेट, पेड़, व्यवसायिक प्रतिष्ठान का न मुआवजा दिया गया है न नोटिफिकेशन मे एवार्ड है अर्थात जिन हजारो लोगो का घर , पम्पिगसेट, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बना है या पेड़ इत्यादि का कोई मुआवजा नही मिलेगा जिससे हजारो लोगो के सिर से छत उठ जायेगा लोग बेघर एवं बेरोजगार हो जायेगे, जो 2013 पुनर्वास कानून का खुला उलंघन है, साथ ही मुख्यसचिव महोदय के निर्देशानुसार भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना रद्द कर किसानो की जमीन अवमुक्त करने के लिये डिनोटिफाई हेतु दिनांक 26/07/2021 को जिला अधिकारी वाराणसी द्वारा निदेशक राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गये संस्तुति पत्र के बाद पुनः पुराने 1998 के अधिसूचना के आधार पर कब्जे की प्रक्रिया अपनाना और किसानो से बीस वर्ष का किराया एवं मुकदमे की धमकी इत्यादि का साक्ष्य देते हुये विनय राय ने जोरदार तरीके से किसानो का पक्ष रखा जिसको जज की भूमिका मे पूर्व अध्यक्ष राजातालाब तहसील बार छेदी यादव ने साक्ष्य के आधार पर विस्तृत जिरह कर फैसला सुनाया कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के आधार पर मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना रद्द होनी चाहिये और वाराणसी जिला प्रशासन पूर्णतया कानून का गला घोट रहा जो सरकारी पद का खुला दुरूपयोग है, पुकार मुन्शी देवनाथ ने किया जिसमे प्रशासन का कोई पैरोकार मुकदमे मे जिरह के दौरान हाजिर नही हुआ। उक्त फैसले की कापी राजातालाब तहसीलदार को देकर 2013 भूमि अधिग्रहण कानून के अनुपालन की मांग करते हुये कहा गया कि कानून के रक्षक भक्षक बनेगे तो न्याय दिलाने वाले कानून के रखवाले (अधिवक्ता समाज) किसानो के जमीन की नि:शुल्क रखवाली करेगे , अदालत लगने एवं तहसीलदार को ज्ञापन देने के बाद पूर्व अध्यक्ष राजातालाब तहसील बार सुनील सिंह ने कहा कि अन्नदाता का पक्ष पूर्णतया वैधानिक रूप से मजबूत है इसलिये राजातालाब तहसील अधिवक्ता समाज का संगठन सत्यमेव जयते टीम के सैकड़ो अधिवक्ता आज संकल्प लिये है कि मोहनसराय ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानो के हक अधिकार एवं जमीन की रखवाली जमीन पर भी करेगे और न्यायपालिका मे भी नि:शुल्क एवं नि: स्वार्थ रूप से पैरवी करेगे, अदालत लगाने से पहले किसानो ने तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया जिसमे किसान हित मे गगन भेरी नारो से तहसील मुख्यालय गूंज उठा , पूर्वज पेट से नाता है जमीन हमारी माता है, जब तक दुखी किसान रहेगा – धरती पर तूफान रहेगा, भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करो – पालन करो पालन करो, मोहनसराय ट्रान्सपोर्ट नगर योजना रद्द करो – रद्द करो रद्द करो, वकील ने नारा लगाया हम न्याय दिलाने वाले है – अन्याय नही हम सहते है, किसानो के सम्मान मे – अधिवक्ता समाज मैदान मे। अदालत एवं प्रदर्शन मे प्रमुख रुप से लाल बहादुर पटेल, अवधेश प्रताप वर्मा , संजय पटेल, रमेश पटेल, नीरज गुप्ता,फूलचंद, राम राज पटेल,राकेश कुमार सिंह, रामकिशन गुप्ता , सोमनाथ, जय शंकर, महेंद्र इत्यादि लोग शामिल थे।