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वाराणसी

कांग्रेस नेत्री रोशनी के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी

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वाराणसी। न्यू कॉलोनी ककरमत्ता, भेलूपुर की रहने वाली और यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव रोशनी कुशल जायसवाल के खिलाफ कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुर्की का आदेश जारी किया है। सिविल जज सीनियर डिविजन (एफटीसी) की कोर्ट ने इस मामले में यह आदेश जारी किया है। इससे पहले, सात अक्तूबर को कोर्ट ने रोशनी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था, परन्तु वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं।

मामले के अनुसार, सोशल मीडिया पर एक अपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में रोशनी अपने पति और समर्थकों के साथ 15 सितंबर को पांडेयपुर की प्रेमचंद नगर कॉलोनी निवासी राजेश सिंह के घर पहुंचीं थीं। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने राजेश सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के साथ गालीगलौज और मारपीट की, साथ ही जानलेवा हमला भी किया।

पीड़ित पक्ष की ओर से राजेश सिंह की पत्नी ने लालपुर-पांडेयपुर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई। पहले पुलिस ने आरोपियों पर शांति भंग का चालान किया था, लेकिन बाद में मामला गंभीर होने पर हत्या के प्रयास, बलवा, मारपीट और धमकी जैसी धाराएं जोड़ी गईं।

वादी के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने रोशनी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया है जिससे मामले में तेजी आने की संभावना है।

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