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वाराणसी

“एक जनपद एक उत्पाद” वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 156 उद्यमों का लक्ष्य निर्धारित

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने हेतु

“एक जनपद एक उत्पाद” वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में “रेशम उत्पाद, उडेन लैकर वेयर एण्ड ट्वायज तथा गुलाबी मीनाकारी” के क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने हेतु 156 उद्यमों का लक्ष्य निर्धारित

468 लाख मार्जिन मनी का प्राविधान है

  वाराणसी। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने हेतु "एक जनपद एक उत्पाद" वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद वाराणसी में "रेशम उत्पाद, उडेन लैकर वेयर एण्ड ट्वायज तथा गुलाबी मीनाकारी" के लिये विनिर्माण सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने हेतु 156 उद्यमों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 468 लाख मार्जिन मनी का प्राविधान है।
    उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र ने बताया कि परियोजना लागत 25 लाख रुपए तक मार्जिन मनी परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रु 6.25 लाख, जो भी कम हो, 25 से अधिक और ₹50 लाख तक परियोजना लागत का 20 प्रतिशत या अधिकतम रु 6.25 लाख, जो भी कम हो, 50 लाख से अधिक और 150 लाख तक परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रु 10.00 लाख, जो भी कम हो तथा परियोजना लागत 150 लाख से अधिक पर मार्जिन मनी सहायता परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रु 20.00 लाख, जो भी कम हो देय होगा। उन्होंने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद योजना वित्त पोषण सहायता योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने हेतु आनलाईन वेबसाइट 'निवेशमित्र डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन' niveshmitra.up.nic.in पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगे। उक्त योजनाओं में आवेदकों द्वारा निवेश मित्र के माध्यम से आवेदन करने के उपरान्त ही विभागीय पोर्टलhttps://msme.up.gov.in पर आवेदन प्रोसेसिंग के लिये उपलब्ध हो जायेगा। योजना की पात्रता एवं शर्तो की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये, योग्यता की कोई बाध्यता नही है। योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा जनपद हेतु चिन्हित रेशम उत्पाद, उडेन लैकर वेयर एण्ड ट्वायज तथा गुलाबी मीनाकारी ओ. डी ओ.पी उत्पाद के इकाइयों को ही प्राप्त होंगी। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता/डिफाल्टर नही होना चाहिये। आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पूर्व में लाभ प्राप्त न किया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत संगत प्रमाण पत्रों की प्रमाणिक प्रति आवेंदन के साथ संलग्न करनी होगी।

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