वाराणसी
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, सर्किट बेंच वाराणसी से वाराणसी विकास प्राधिकरण को बड़ी राहत, हुआ 20 करोड़ रूपये से अधिक का वित्तीय लाभ, ऐतिहासिक निर्णय से खुशी की लहर
वाराणसी| आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, सर्किट बेंच वाराणसी से वाराणसी विकास प्राधिकरण को बड़ी राहत (आयकर अधिनियम की धारा 12 AA के अंतर्गत दी गयी आयकर की छूट पर ट्रिब्यूनल की मुहर) मिली, जिसके अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण को चेरिटेबल सरकारी संस्था मानते हुये आयकर अधिनियम की धारा 12 AA के अंतर्गत क्लेम की जा रही कर मुक्ति को जारी रखने का आदेश पारित किया गया है।
विदित हो कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के आयकर संबन्धित लंबित मामले में पूर्व में आयकर विभाग द्वारा विगत वर्षों में रु. 20 करोड़ से अधिक का आयकर आरोपित किया गया था। उक्त मुकदमें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की सर्किट बेंच, वाराणसी द्वारा दिये गये 6 जुलाई के लैण्डमार्क फैसले में माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद वाराणसी विकास प्राधिकरण के पक्ष में निर्णित कर दिया गया तथा आयकर अधिनियम की धारा 12 AA के अंतर्गत क्लेम की जा रही कर मुक्ति को जारी रखने का आदेश पारित किया गया है, यह आदेश आज प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है।
उपाध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण में समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाते रहे जिसके क्रम में सचिव डा. सुनील कुमार वर्मा के मार्ग दर्शन में प्राधिकरण में आबद्ध सी.ए. डी.के. मित्तल एवं लेखा विभाग में वित्त नियंत्रक संतोष कुमार शर्मा, लेखाकर सत्य प्रकाश पाण्डेय व पूरी टीम द्वारा विशेष प्रयास किया गया जिसकी उपाध्यक्ष द्वारा भूरी-भूरी सराहना की गयी। प्राधिकरण में आबद्ध सी.ए. मित्तल ने बताया गया कि इस ऐतिहासिक फैसले कि भविष्य में वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं प्रदेश के अन्य प्राधिकरणों को कर छूट क्लेम करने में निर्णायक भूमिका रहेगी।