वाराणसी
असलहा तस्करी मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत

वाराणसी। बिहार से अवैध असलहा लाकर पूर्वांचल के जिलों में बेचने के आरोप में गिरफ्तार दो असलहा तस्करों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/फास्ट ट्रैक कोर्ट भावना भारती की अदालत ने समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू सिंह और भोला कुमार को 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और बंधपत्र जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश सुनाया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने जोरदार पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, एसटीएफ वाराणसी के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि बिहार के मुंगेर जिले में फैक्ट्री मेड पिस्टल तैयार कर अपराधियों को बेचा जा रहा है। यह असलहा वाराणसी और गोरखपुर के अपराधियों को सप्लाई किया जाता था। इसी कड़ी में 17 जुलाई 2025 को एसटीएफ ने बावन बीघा रिंग रोड के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध गाड़ी को रोका।
तलाशी के दौरान गाड़ी से चार पिस्टल मैगजीन समेत और तीन अतिरिक्त मैगजीन बरामद की गईं। गाड़ी में मौजूद समर बहादुर सिंह निवासी रामचन्दीपुर और भोला कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ और बरामदगी के आधार पर लालपुर पांडेयपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा गया था। अब अदालत से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।