वाराणसी
अमिताभ ठाकुर की पत्नी ने खटखटाया न्यायालय का दरवाजा
वाराणसी। शहर के चौक थाने में दर्ज एक प्रकरण में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर ने अग्रिम जमानत के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल की है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 3 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित की है। नूतन ठाकुर की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत में पैरवी की।
यह मामला बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला की तहरीर पर 9 दिसंबर 2025 को चौक थाने में दर्ज किया गया था। आरोप में कहा गया कि 30 नवंबर 2025 को अमिताभ ठाकुर और डॉ. नूतन ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें शिकायतकर्ता पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने तथा एक चर्चित कफ सिरप प्रकरण में बिना साक्ष्य आरोप लगाए जाने की बात कही गई, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची।
पुलिस ने इस मामले में अमिताभ ठाकुर, डॉ. नूतन ठाकुर और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। पूर्व में अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से लाकर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जमानत मिल चुकी है। अब इसी प्रकरण में डॉ. नूतन ठाकुर ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
